- संसद, विधि द्वारा, किसी अंतर-राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी अथवा उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी।
- इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगी की उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद या शिकायत के संबंध में अधिकारिता का पयोग नहीं करेगी।