कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
संबंध ज्ञापन:
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) राज्यों में कृष्णा बेसिन के जल के प्रबंधन और नियमन के लिए MoWR के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत AP पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार स्थापित एक स्वायत्त निकाय है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के।
आय के स्रोत:
एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86, पैरा 2 के अनुसार, उत्तराधिकारी राज्यों की सरकार बोर्ड को सभी खर्चों (वेतन सहित) को पूरा करने के लिए हर समय आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी और कर्मचारियों के भत्ते) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं और ऐसी राशियों को संबंधित राज्यों के बीच उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार, उक्त राज्यों में से प्रत्येक को होने वाले लाभों के संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है।
बोर्ड के सदस्य:
जल संसाधन मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मई 2014,
S.O.1391(E)– आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 85 की उप-धाराओं (1), (4) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2014 (2014 का 6), केंद्र सरकार कृष्णा नदी पर ऐसी परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन करती है, जिसे समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य, अर्थात्:-
सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी (ग्रुप A) सेवा –अध्यक्ष
प्रत्येक उत्तराधिकारी द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य – तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य, जिनमें से एक तकनीकी सदस्य होगा जो मुख्य अभियंता के पद से कम नहीं होगा और दूसरा प्रशासनिक सदस्य संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए -सदस्य
सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप ए) सेवा से एक विशेषज्ञ – सदस्य
सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग (ग्रुप ‘ए’) सेवा से मुख्य अभियंता के पद से नीचे का अधिकारी नहीं -सदस्य सचिव
कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद में होगा।
क्षेत्राधिकार:
जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, RD & जीआर ने राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ.2842 (ई) दिनांक: 15.07.2021 में केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया है।
अन्य सहायक दस्तावेज़:
एपी पुनर्गठन अधिनियम, 2014
28 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या S.O.1391 (E) का सार
भारत का राजपत्र दिनांक 15.07.2021
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