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    महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण

    1. जुलाई, 2002 में गोवा राज्‍य ने अंतराज्‍जीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) के तहत अधिकरण के गठन के लिए उक्‍त अधिनियम की धारा 3 के तहत अनुरोध किया और इस मामले को मनदोवी नदी के संबंध में इस विवाद के न्‍याय निर्णयन के लिए मामले को संदर्भित कर दिया । इस अनुरोध में इस अधिकरण आदि के निर्णय के कार्यान्‍वयन करने के लिए तंत्र पर निर्णय करने के लिए बेसिन के भतीर जल के इस्‍तेमाल की प्राथमिकता को देखते हुए उल्‍लिखित मुद्दे में विभिन्‍न बिंदुओं पर बेसिन में उपलब्‍ध उपयोग वाले जल संसाधन का मूल्‍यांकन और 3 बेसिन राज्‍यों को जल आबंटन करना शामिल था। इस अधिनियम में यह आवश्‍यक है कि केन्‍द्र सरकार का यदि विचार है कि जल विवाद को समझौता द्वारा नहीं सुलझाया किया जा सकता है तो, वह एक अधिकरण गठित करेगा।
    2. इसलिए, जुलाई, 2002 से ही जल संसाधन मंत्रालय में केन्‍द्र सरकार के कार्य और प्रयास वस्‍तुत: इस अधिनियम के उक्‍त उपबंधों द्वारा निर्देशित थे। इस प्रक्रिया के अनुसरण में माननीय केन्‍द्रीय जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 4.4.2006 को गोवा, कर्नाटक और महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री स्‍तर की एक अंतरराज्‍जीय बैठक बुलायी थी। इस अंतरराज्‍जीय बैठक में लिए गए निर्णय पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में गोवा सरकार की बाद की कार्रवाई ने यह आभास दिया कि गोवा राज्‍य इस समझौता प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं है और यह चाहता है कि एक अधिकरण का गठन हो और तत्‍काल ही इस अधिकरण में इस मामले को भेजा जाए। तदनुसार ही, केन्‍द्र सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय में यह बता है कि जुलाई, 2002 में गोवा राज्‍य के अनुरोध में निहित विवाद को समझौता द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता है और अंतरराज्‍जयीय जल विवाद अधिनियम,1956 के उपबंधों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार इस मामले में समझौता और कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
    3. इसी बीच गोवा सरकार ने उक्‍त नदी जल के न्‍याय निर्णयन और निर्माण गतिविधियों में स्‍थगन के लिए वादकालीन आवेदन (आईए) के लिए जल विवाद अधिकरण की स्‍थापना के लिए सितम्‍बर, 2006 में माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय में एक वाद दायर किया । इस आवेदन के साथ रिट याचिका को माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय के समक्ष कई अवसरों पर सूचीबद्ध किया गया है। इसी बीच मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.12.2009 को अपनी बैठक में इस पर विचार किया और महायादी अधिकरण के गठन के प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया।
    4. अपनी बैठक में आवास पर कैबिनेट समिति ने 06.10.2010 को नई दिल्ली में ट्रिब्यूनल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
    5. इसके अलावा, केंद्रीय सरकार। 13 नवंबर, 2014 को दिनांकित अधिसूचना ने फैसला किया कि MWDT के संविधान की प्रभावी तिथि 16 नवंबर, 2010 के बजाय 21 अगस्त, 2013 होगी।
    6. ट्रिब्यूनल ने 14.08.2018 को केंद्र सरकार को अधिनियम की अपनी रिपोर्ट यू/एस 5 (2) प्रस्तुत की। पीडीएफ प्रारूप में ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट नीचे दी गई है।
    7. गोवा राज्य ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2 ए के तहत एक आवेदन दायर किया, 1908 ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5 (3) के साथ 20.08.2018 को ट्रिब्यूनल से पहले पढ़ा। इसके बाद, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने क्रमशः 20.09.2018, 13.11.2018 और 05.11.2018 को ट्रिब्यूनल से पहले ISRWD अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत आगे के संदर्भ दायर किए। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने 14.01.2019 को ISRWD अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत और संदर्भ दायर किया था। यह संदर्भ वर्तमान में ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित हैं।
    8. महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्यों ने SLP (c) नंबर 32517/2018, 33018/2018 और 19312/2019 को क्रमशः रिपोर्ट-सह-फाइनल फैसले के खिलाफ दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये एसएलपी उप -समूह हैं।
    9.  माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिनांकित 20.02.2020 I.A. नंबर 109720/2019 SLP No.33018/2018 में, केंद्र सरकार ने MWDT पुरस्कार दिनांक 14.08.2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। 888 (ई) दिनांक 27.02.2020।
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    आदेश दिनांक 16.08.2018
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    Corrigendum दिनांक 07.09.2018
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