You are here

मुख्‍य पृष्‍ठ हमारे बारे में स्‍कंध वित्‍त विंग

वित्‍त विंग

    विंगप्रमुख:

संयुक्‍त सचिव और वित्‍तीय परामर्शदाता]

  1. प्रभागीय प्रमुखनिदेशक (वित्‍त)
    1. वित्‍त डेस्‍क
      • मंत्रालय के वित्‍तीय मामलों पर सामान्‍य समन्‍वय
      • सभी योजना स्‍कीमों की जाचं
      • सभी वित्‍तीय प्रस्‍तावों की जांच
      • विषय मामला प्रभागोंद्वारा भेजे गए सभी वित्‍तीय और संबद्ध मामलों पर सलाह देना।
      • विेदेशों में प्रतिनियुक्ति और विदेश यात्रा के मामलों की मंजूरी पर सलाह देना।
    2. बजट अनुभाग
      • अनुदान मांग/बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अनुपूरक अनुदान के संबंध में जांच/समेकन करना।
      • मंत्रालय का परिणामी बजट तैयार करना।
      • निधियों की अंतिम आवश्‍यकता/निधियों का समर्पण/वित्‍त मंत्रालय से संबंधित समन्‍वय कार्य, लेखों का विनियोजन।
      • संसदीय स्‍थायी समिति का कार्य।
      • मासिक आधार पर व्‍यय का मॉनीटरिंग।
      • निधियों के पुन: विनियोजनसंबंधी मामलों की जांच करना/पुन:विनियोजन आदेशआदि जारी करने ।
      • छोड़ी गई टिप्‍पणियों/कृत कार्रवाई टिप्‍पणियां तैयार करना।
      • जल संसाधन मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों को ऋणों (भवन निर्माण अग्रिम और अन्‍य अग्रिम) के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तैयार करना।
  2. प्रभागीय प्रमुख: लेखानियंत्रक
  3. लेखा नियंत्रक, जल संसाधन मंत्रालय के कर्तव्‍य और उत्‍तरदायित्‍व:

  • जल संसाधन मंत्रालय को वित्‍त, बजट, लेखांकन, व्‍यय प्रबंधन, स्‍थापना मामलों और कर्मचारियों के निजी दावों के संबंध में सलाह देना और सहायता करना।
  • देश की विभिन्‍न ईकाइयों में विभिन्‍न विभागों के वेतन व लेखा कार्यालयों और आहरण व संवितरण कार्यालयों के जरिए भुगतान और लेखांकन प्रणाली तथा सरकारी कर्मचारियों को वेतन व भत्‍ते, कार्यालय आकस्मिकताओं, अग्रिम स्‍वीकार्य ऋण,अग्रिम के विविध भुगतान को शासित करना।
  • मंत्रालय के मासिक और वार्षिक पावतियों व व्‍यय के संकलन और समेकन के जरिए सार्वजनिक व्‍यय प्रबंधन को लेखा महानियंत्रक को भेजना।
  • व्‍यय प्रगति कीमॉनीटरिंगकरना।
  • केंद्रीयलेन-देन, लेखों का विनियोजन, एकीकृत वित्‍त लेखों और पावती बजट की विवरणियों तैयार करना और लेखा महानियंत्रक, वित्‍त मंत्रालय को भेजना।
  • वर्ष के लेखों की झलकियां तैयार करना।
  • लेखांकन संगठन के लिए विभागाध्‍यक्ष की शक्तियों का प्रत्‍यायोजन और आजीविका परामर्श, प्रशिक्षण, स्‍थानांतरण,पदोन्‍नति, छुटृी, सतर्कता और अनुशासनिक मामलों आदि के संदर्भ में कॉडरका प्रबंधन करना।
  • आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को सामान्‍य मार्गदर्शन देना और वित्‍त मंत्रालय; और बाह्य लेखापरीक्षकों अर्थात भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के साथ मेल-जोल।
  • बैंकिंग संरचना के लिए सीजीए कार्यालय के साथ मेल-जोल बनाए रखना और बैंको के जरिए मंत्रालय की ओर से किए गए सभी पावतियों और भुगतान का सत्‍यापन और मिलान करना।
  • अनुदान-सहायता, ऋण और बिल का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना, पुनर्भुगतान व उपयोगिता प्रमाणपत्र कीमॉनीटरिंग।
  • पेंशन और अन्‍य सेवा-निवृति हितलाभों सामान्‍य भविष्‍य निधि और अन्‍य निजी दावों के मामलों का तुरंत निपटान सुनिश्चित करना।
  • उपयुक्‍त प्रबंधन निर्णय हेतु लेखांकन सूचना को उपयोगी एमआईएस में परिवर्तित करना।
  • जल संसाधन मंत्रालय के लेखांकन संगठन के संबंध में सूचना के अधिकार मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
  • भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक पीएसी के सभी पैरों से संबंधित कृत कार्रवाई टिप्‍पणी कीमॉनीटरिंग करना।