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    वित्‍त विंग

    विंगप्रमुख:संयुक्‍त सचिव और वित्‍तीय परामर्शदाता]

    1. प्रभागीय प्रमुख उप सचिव (वित्त)/निदेशक (वित्त)
      1. एकीकृत वित्त प्रभाग
        • वित्तीय प्रभाव वाले सभी नीतिगत मुद्दों पर विभाग और उसके संगठनों को सलाह देना।
        • ईएफसी/एसएफसी मूल्यांकन/कैबिनेट नोट्स आदि के लिए मसौदा ज्ञापन पर जांच और टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
        • बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/सरकारी गारंटी पर सलाह।
        • गैर-कर राजस्व/ऋण और अग्रिम से संबंधित प्रस्तावों पर सलाह।
        • अनुदान सहायता के संबंध में प्रस्तावों की जांच और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/आईए (कार्यान्वयन एजेंसी) को धन जारी करना।
        • विभाग की प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर वित्तीय सहमति की आवश्यकता वाले सभी विंग के प्रस्तावों की जांच।
        • व्यय प्रस्तावों, पदों के सृजन/ पुनरुज्जीवन के प्रस्तावों और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता वाले सभी मामलों की जांच।
        • विदेशों में प्रतिनियुक्ति और विदेश यात्राओं के मामलों पर जांच और निविदा सलाह।
        • नोडल मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव जैसे कि डीओई, डीईए, डीओआर, डीआईपीएएम आदि (केवल वित्तीय प्रभाव वाले)।
        • वित्तीय प्रभाव वाले समझौता ज्ञापनों/समझौतों का सत्यापन।
        • अधीनस्थ प्राधिकारियों को पुनः प्रत्यायोजन सहित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित प्रस्तावों की जांच।
        • वित्तीय निहितार्थ वाले सभी खरीद नीति मामलों और विभाग के वित्तीय मामलों पर सामान्य समन्वय, इसके संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों सहित, जीईएम आदि के माध्यम से खरीद से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एससीओजीईएम बैठक की व्यवस्था करना।
        • वित्तीय प्रस्तावों की जांच और सभी वित्तीय और संबद्ध मामलों पर विभाग और उसके संगठनों को सलाह देना।
      2. बजट अनुभाग
        • अनुदान मांग/बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/अनुपूरक अनुदान के संबंध में जांच/समेकन करना।
        • मंत्रालय का परिणामी बजट तैयार करना।
        • निधियों की अंतिम आवश्‍यकता/निधियों का समर्पण/वित्‍त मंत्रालय से संबंधित समन्‍वय कार्य, लेखों का विनियोजन।
        • संसदीय स्‍थायी समिति का कार्य।
        • मासिक आधार पर व्‍यय का मॉनीटरिंग।
        • निधियों के पुन: विनियोजनसंबंधी मामलों की जांच करना/पुन:विनियोजन आदेशआदि जारी करने ।
        • छोड़ी गई टिप्‍पणियों/कृत कार्रवाई टिप्‍पणियां तैयार करना।
        • जल संसाधन मंत्रालय के सरकारी अधिकारियों को ऋणों (भवन निर्माण अग्रिम और अन्‍य अग्रिम) के बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तैयार करना।
    2. प्रभागीय प्रमुख: लेखानियंत्रक
    3. लेखा नियंत्रक, जल संसाधन मंत्रालय के कर्तव्‍य और उत्‍तरदायित्‍व:

    • जल संसाधन मंत्रालय को वित्‍त, बजट, लेखांकन, व्‍यय प्रबंधन, स्‍थापना मामलों और कर्मचारियों के निजी दावों के संबंध में सलाह देना और सहायता करना।
    • देश की विभिन्‍न ईकाइयों में विभिन्‍न विभागों के वेतन व लेखा कार्यालयों और आहरण व संवितरण कार्यालयों के जरिए भुगतान और लेखांकन प्रणाली तथा सरकारी कर्मचारियों को वेतन व भत्‍ते, कार्यालय आकस्मिकताओं, अग्रिम स्‍वीकार्य ऋण,अग्रिम के विविध भुगतान को शासित करना।
    • मंत्रालय के मासिक और वार्षिक पावतियों व व्‍यय के संकलन और समेकन के जरिए सार्वजनिक व्‍यय प्रबंधन को लेखा महानियंत्रक को भेजना।
    • व्‍यय प्रगति कीमॉनीटरिंगकरना।
    • केंद्रीयलेन-देन, लेखों का विनियोजन, एकीकृत वित्‍त लेखों और पावती बजट की विवरणियों तैयार करना और लेखा महानियंत्रक, वित्‍त मंत्रालय को भेजना।
    • वर्ष के लेखों की झलकियां तैयार करना।
    • लेखांकन संगठन के लिए विभागाध्‍यक्ष की शक्तियों का प्रत्‍यायोजन और आजीविका परामर्श, प्रशिक्षण, स्‍थानांतरण,पदोन्‍नति, छुटृी, सतर्कता और अनुशासनिक मामलों आदि के संदर्भ में कॉडरका प्रबंधन करना।
    • आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को सामान्‍य मार्गदर्शन देना और वित्‍त मंत्रालय; और बाह्य लेखापरीक्षकों अर्थात भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक के साथ मेल-जोल।
    • बैंकिंग संरचना के लिए सीजीए कार्यालय के साथ मेल-जोल बनाए रखना और बैंको के जरिए मंत्रालय की ओर से किए गए सभी पावतियों और भुगतान का सत्‍यापन और मिलान करना।
    • अनुदान-सहायता, ऋण और बिल का तुरंत भुगतान सुनिश्चित करना, पुनर्भुगतान व उपयोगिता प्रमाणपत्र कीमॉनीटरिंग।
    • पेंशन और अन्‍य सेवा-निवृति हितलाभों सामान्‍य भविष्‍य निधि और अन्‍य निजी दावों के मामलों का तुरंत निपटान सुनिश्चित करना।
    • उपयुक्‍त प्रबंधन निर्णय हेतु लेखांकन सूचना को उपयोगी एमआईएस में परिवर्तित करना।
    • जल संसाधन मंत्रालय के लेखांकन संगठन के संबंध में सूचना के अधिकार मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
    • भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक पीएसी के सभी पैरों से संबंधित कृत कार्रवाई टिप्‍पणी कीमॉनीटरिंग करना।