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    कृष्‍णा नदी जल विवाद अधिकरण

    प्रकाशित तिथि: जनवरी 3, 2023

    कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2

    केंद्र सरकार सूचना संख्या S.O. 451 (e) दिनांक 02.04.2004 ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के बीच अंतर-राज्य नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 के तहत महाराष्ट्र, कर्नाटक और पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के बीच विवाद के लिए कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण (KWDT) का गठन किया है। ट्रिब्यूनल ने 30.12.2010 को अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय दिया है। पार्टी के राज्यों और केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5 (3) के तहत न्यायाधिकरण से और अधिक स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, आंध्र प्रदेश राज्य (एपी) ने मार्च, 2011 में दायर किया, एक विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी (सिविल) नंबर 10498/2011) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के तहत। , KWDT-II के निर्णय को चुनौती देते हुए विभिन्न आधारों पर 30.12.2010। बाद में, जुलाई 2011 में, स्टेट ऑफ एपी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एसएलपी में ऊपर IA No- 3 भी दायर किया। इस समय के समय में ट्रिब्यूनल ने 29 नवंबर, 2013 को ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5 (3) के तहत रिपोर्ट को अग्रेषित किया है; आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच पानी के आवंटन की सिफारिश करना। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रहने के कारण 16.09.2011 को अपने आदेश की शुरुआत की, यह पुरस्कार ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 6 (1) के संदर्भ में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया जा सका। KWDT-II का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभी भी उप-न्याय है। मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना दिनांक 15.05.2014 को दो साल के लिए ट्रिब्यूनल के कार्यकाल को बढ़ाया या आगे के आदेश तक बढ़ाया, जो भी पहले से 01.08.2014 से प्रभावी है। । एक वार्षिक आधार और ट्रिब्यूनल वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नव निर्मित राज्य से संबंधित मामलों पर विवादों की सुनवाई कर रहा है। वर्तमान में, ट्रिब्यूनल के शब्द को एक वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया गया है।