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    महानदी जल विवाद अधिकरण

    प्रकाशित तिथि: मार्च 14, 2023

    ओडिशा सरकार ने दिनांक 19.11.2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) के पास अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक शिकायत दर्ज की थी। अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद नियम, 1959। ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह महानदी नदी और उसके तटवर्ती राज्यों के बीच जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन करे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ की और ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1) के तहत ट्रिब्यूनल को शिकायत भेजें। केंद्र सरकार ने बातचीत के माध्यम से विवाद के निपटारे के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया। नेगोशिएशन कमेटी ने मई, 2017 में अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें यह उल्लेख किया गया कि इस कमेटी की आगे की कोई भी बैठक उपयोगी नहीं होगी क्योंकि बैठकों में शिकायतकर्ता राज्य यानी ओडिशा राज्य से कोई भागीदारी नहीं हुई थी। तदनुसार, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवाद को बातचीत से हल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद, केंद्र सरकार ने अधिसूचना संख्या 1114 (ई) दिनांक 12.03.2018 द्वारा महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। इस संबंध में, ISRWD अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 17.04.2018 को ट्रिब्यूनल को संदर्भ दिया गया था। यह मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्णय के अधीन है। इसके अलावा, केंद्र सरकार, अधिसूचना संख्या एस.ओ. संख्या 2176 (ई) दिनांक 3 जून, 2021, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने की अवधि को 11 मार्च, 2023 तक या उप-धारा के तहत रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत करने तक दो साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। (2) उक्त अधिनियम की धारा 5, जो भी पहले हो।

    महानदी बेसिन में विभिन्‍न जल संसाधन संबंधी मुद्दों पर विचार करने संबंधी दिनांक 17.09.2016 के बैठक का कार्यवृत

    1. ओडिशा सरकार ने प्रतिनिधित्व किया था कि छत्तीसगढ़ ने हीराकुंड बांध के अपस्ट्रीम में कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसका विशेष रूप से कम अवधि के दौरान डाउनस्ट्रीम के प्रवाह पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। ओडिशा में लंबी अवधि के प्रवाह पर हीराकुंड के अपस्ट्रीम में चल रही परियोजनाओं का प्रभाव पानी के गैर-मानसून प्रवाह के प्रमुख हिस्से को बनाए रखेगा और महानदी के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तटीय और डेल्टा क्षेत्र को भी प्रभावित करेगा। जैसे, ओडिशा सरकार ने आग्रह किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार तीन महीने के लिए सभी चल रही परियोजनाओं का काम बंद कर दे।
    2. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ ने दलील दी कि महानदी के कुल जलग्रहण क्षेत्र का 52.9% और हीराकुंड तक जलग्रहण क्षेत्र का 89.9% हिस्सा उनके राज्य में है और उन्हें महानदी के पानी का उपयोग करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ ने बताया कि ओडिशा ने भी कुछ प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं को ऊपरी तटवर्ती राज्य के रूप में सूचित किए बिना शुरू किया था।
    3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दो बैठकें बुलाई हैं। महानदी बेसिन में विभिन्न जल संसाधन मुद्दों पर विचार करने के लिए 29.7.2016 और 17.09.2016। 17.09.2016 को माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णयों पर विचार-विमर्श किया गया:-
      1. डॉ. अमरजीत सिंह, ओएसडी, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) के अनुमोदन के बिना निर्माणाधीन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन जल संसाधन परियोजनाओं को सूचीबद्ध करने के लिए विशेष समिति गठित की जाएगी। बनाया।
      2. सीडब्ल्यूसी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन।
    4. छत्तीसगढ़ सरकार ने चल रही परियोजनाओं की जानकारी साझा की। हालांकि, ओडिशा सरकार ने मामले के अधिनिर्णयन के लिए मामले को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत भेजा है। इस मंत्रालय ने दिनांक 19 जनवरी, 2017 के पत्र द्वारा आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के अनुसार एक वार्ता समिति का गठन किया।

    >सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के आदेश

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    सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 12.08.2023 से 22.02.2024.

    (डाउनलोड) (PDF 3.40 MB)