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    आर्थिक विंग

    विंगप्रमुख : परामर्शदाता (आर्थिकी)]

    1. जल संसाधन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
    2. वार्षिक योजनाएं/पंचवर्षीय योजनाएं, मध्‍यावधि मूल्‍यांकन।
    3. मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा योजना व्‍यय की समीक्षा।
    4. वित्‍त आयोग के मामले।
    5. पंचवर्षीय योजनाओं का माध्‍यमिक मूल्‍यांकन।
    6. मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र/राज्‍य क्षेत्र स्‍कीमों का आर्थिकमूल्‍यांकन।
    7. मंत्रालय के जल संसाधन/सर्वेक्षण/रिपोर्ट/नीतिगत मामलों के विश्‍लेषण से संबंधित विश्‍लेषण, अनुसंधान अध्‍ययन,मूल्‍यांकन।
    8. आर्थिक सर्वेक्षण का उन्‍नयन और इन मामलों पर नीति आयोग के साथ पत्राचार।
    9. ओ एंड एम यूनिट से संबंधित मामले जैसेकि
      1. मंत्रालय में प्रशिक्षण और कार्यात्‍मक फाइलिंग प्रणालीका कार्यान्‍वयन।
      2. मंत्रालय के महत्‍वपूर्ण कार्यों के रिकार्ड हेतु रिकार्ड धारिता सारणी की समीक्षा।
      3. मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्‍न संगठनों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए गठित समिति से संबंधित प्रशासनकार्य।
      4. मंत्रालय का संगठनात्‍मक चार्ट तैयार करना।
      5. चौथी रिपोर्ट के पैरा 6.3.5 और दूसरी रिपोर्ट के पैरा 5.4.11 से संबंधित दूसरी एआरसी की सिफारिशों के कार्यान्‍वयन के लिए संख्‍यागत कार्य-प्रणाली।
      6. सीएसएमआरएस भवन में स्थित रिकार्ड कक्ष का रखरखाव।
      7. भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार द्वारा रिकार्ड कक्ष का नि‍रीक्षण।
      8. भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार द्वारा पुराने रिकार्ड (25 वर्ष अथवा अधिक) का मूल्‍यांकन।
      9. सार्वजनिक रिकार्ड नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय राष्‍ट्रीयअभिलेखागार द्वारा मंत्रालय के पुराने रिकार्ड की रिकार्डिंग, समीक्षा,इंडेक्सिंग और नष्‍ट करना।
      10. सार्वजनिक रिकार्ड नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार वर्गीकृत रिकार्ड की सूचना भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार को देना।
      11. सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 और सार्वजनिक रिकार्ड नियम, 1997 का कार्यान्‍वयन।
      12. सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 के अंतर्गत भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार को वार्षिक रिपोर्ट भेजना।
      13. स्‍टाफ निरीक्षण रिपोर्ट-मेल-जोल और स्‍टॉफ निरीक्षण रिपोर्ट का कार्यान्‍वयन।
      14. प्रशासनिक सुधार विभाग, भारतीय राष्‍ट्रीय अभिलेखागार के साथ मेल-जोल।
      15. पांच क्षेत्रों से चयनित 10 पूर्ण परियोजनाओं पर एआईबीपी के प्रभावनिर्धारण अध्‍ययन से संबंधित कार्य।
    10. राजभाषा संबंधी मामले:-
      1. मंत्रालय और इसके अधीनस्‍थ संगठनों में राजभाषा पर सांविधिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम आदि पर अनुदेशों/निर्देशों का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करना।
      2. संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्टों पर राष्‍ट्रपति के आदेशों का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करना और मंत्रालय में सभी अनुभागों व अधिकारियों तथा अ‍धीनस्‍थ कार्यालयों को अनुदेश जारी करना।
      3. संसदीय प्रश्‍नों के उत्‍तर, केबिनेट नोट, स्‍थायी समिति संबंधी सामग्री, वार्षिकरिपोर्ट, सांविधिक रिपोर्टों, आदेशों, पत्रों आदि का हिंदी में अनुवाद करना।
      4. मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन करना और इसकी बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना।
      5. मंत्रालय और अधीनस्‍थ संगठनों में राजभाषा कार्यान्‍वयन समिति का गठन करना और उनकी नियमित बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना।
      6. हिंदी कार्यशालाएं आयोजित करना।
      7. कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्‍साहन देने के लिए प्रोत्‍साहन योजनाएं चलाना।
      8. राजभाषा विभाग से प्राप्‍त वार्षिक कार्यक्रमके अनुसार राजभाषा हिंदी में कार्य करने के वा‍र्षिक लक्ष्‍यों का कार्यान्‍वयन सुनिश्चित करना और निर्धारित लक्ष्‍यों की तुलना में वा‍स्‍तविक उपलब्धियों के आधार पर वार्षिक मूल्‍यांकन रिपोर्ट तैयार करना।
      9. मंत्रालय के विभिन्‍न अनुभागों और अधीनस्‍थ संगठनों से तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए राजभाषा नीति के कार्यान्‍वयन के संबंध में सूचना एकत्र करना और मंत्रालय के अनुभागों व अधीनस्‍थ कार्यालयों का निरीक्षण करना।
      10. मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्‍वयन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गतप्राप्‍त आवेदनों का समय पर निपटान सुनिशिचत करना।