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    राज्‍य परियोजनाएं विंग

    विंगप्रमुख:आयुक्‍त (एसपी)]

    प्रभागीय प्रमुख: वरिष्‍ठ संयुक्‍त आयुक्‍त (एसपीआर-I)

    1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित कार्य-पूर्वोत्‍तर, असम, बि‍हार, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक,केरल,तमिलनाडु राज्‍यों और एसपीआर- II के विरूद्ध उल्लिखित के अलावा किसी अन्‍य राज्‍य के लिए प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई/बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं हेतु त्‍वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम।
    2. पोलावरम परियोजना प्राधिकरण से संबंधित मामले। .

    प्रभागीय प्रमुख: वरिष्‍ठ संयुक्‍त आयुक्‍त (एसपीआर-II)
    परियोजना अनुभाग :

    1. सिंचाई बहुप्रयोजनीय और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर परामर्शी समिति। (तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से परियोजनाओं की मंजूरी)
    2. राष्‍ट्रीय परियोजनाओं से संबंधित मामले
    3. जल संसाधन पर संसदीय स्‍थायी
    4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित कार्य-छत्‍तीसगढ़, गोवा, मध्‍य प्रदेश, महाराष्‍ट्र, उत्‍तर प्रदेश, जम्‍मू व कश्‍मीर,पंजाब, राजस्‍थान,हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात राज्‍यों के लिए प्रमुख और मध्‍यम सिंचाई/ बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं हेतु त्‍वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम।
    5. नबार्ड के जरिए 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के वित्‍त-पोषण से संबंधित मामलें।

    साधारण

    1. उपरोक्त योजनाओं को जारी रखने के लिए ईएफसी/कैबिनेट नोट तैयार करना।
    2. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा से संबंधित मामले।
    3. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत चल रही योजनाओं का रिकॉर्ड और डेटा बनाए रखना, महाराष्ट्र के लिए विशेष पैकेज, राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर परियोजना आदि की रिलाइनिंग।

    प्रभागीय प्रमुख: वरिष्‍ठ संयुक्‍त आयुक्‍त (एमआई)लघु सिंचाई अनुभाग

    1. पीएमकेएसवाई- धरातल लघु सिंचाई स्‍कीम से संबंधित कार्य
    2. जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण और पुनरूद्धार पर स्‍कीम से संबंधित कार्य
    3. भारत सरकार द्वारा यदा-कदा किया गया मूल्‍यांकन अध्‍ययन
    4. लघु सिंचाई पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट तैयार करने हेतु सचिवालय
    5. पूर्वोत्‍तर विकास मंत्रालय द्वारा प्राप्‍त लघु सिंचाई स्‍कीम के डीपीआर पर तकनीकी आर्थिक टिप्‍पणी प्रस्‍तुत करना।
    6. आरआरआर और एसएमआई से संबंधित सभी अन्‍य मामले

    जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली

    1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के हर खेत को पानी (एचकेकेपी) घटक के तहत जल निकायों की योजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) से संबंधित कार्य।
    2. जल निकायों योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के प्रस्तावों पर तकनीकी आर्थिक टिप्पणियां प्रस्तुत करना।
    3. जल निकाय योजना के मरम्मत, जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार (आरआरआर) में शामिल करने के लिए योजनाओं की जांच।
    4. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता जारी करना।
    5. जल निकायों योजना की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) के दिशानिर्देशों की तैयारी और संशोधन

    साधारण

    1. उपरोक्त योजनाओं को जारी रखने के लिए ईएफसी/कैबिनेट नोट तैयार करना।
    2. उपरोक्त योजनाओं के संबंध में आंतरिक और बाहरी ऑडिट से संबंधित मामले।
    3. पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी (एसएमआई और आरआरआर) के तहत चल रही योजनाओं के रिकॉर्ड और डेटा को बनाए रखना।
    4. जल निकाय योजना के एसएमआई और आरआरआर के संबंध में सभी संसदीय मामलों का कार्य।