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    “प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना”

    प्रकाशित तिथि: नवम्बर 1, 2023

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

    प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के लिए शुरू की गई थी।

    पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी) शामिल हैं। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CAD&WM); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास (अनुमोदन केवल 2021-2022 तक, और उसके बाद केवल चल रहे कार्यों के लिए – वर्तमान में परिचालित नहीं)। साथ ही वर्ष 2016 में, एचकेकेपी के सीएडीडब्लूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समवर्ती कार्यान्वयन के लिए लिया गया है।

    इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) भी शामिल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA&FW) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) घटक भी 2016-21 के दौरान PMKSY का एक घटक था, जो कि अब DoA&FW द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

    पीएमकेएसवाई-एआईबीपी:

    त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) पीएमकेएसवाई के घटकों में से एक है, जिसके तहत चिन्हित वृहद/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

    2016-17 के दौरान, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत शुरू की जाने वाली प्राथमिकता परियोजनाओं के रूप में 99 चल रही प्रमुख/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और 7 चरणों) की पहचान की गई थी। इन परियोजनाओं के लिए इस मंत्रालय द्वारा नाबार्ड से ऋण लेकर दीर्घकालिक सिंचाई निधि के तहत सुनिश्चित वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया था। इन परियोजनाओं में से 53 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के आईबीपी कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष 53 परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 22 परियोजनाओं की प्रगति 90% से अधिक है, जबकि 13 परियोजनाओं की प्रगति 80 से 90% के बीच है।

    इसके अलावा, 2021-2026 के दौरान पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन की मंजूरी के बाद, 2021-22 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत सात अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं को भी शामिल किया गया है, जो वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं।

    प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी:

    1. कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (CAD&WM)

    i) कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट (CAD&WM) कार्यक्रम को वर्ष 1974-75 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य निर्मित और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करना था। हालांकि सभी CAD&WM कार्यों की योजना, डिज़ाइन, टेंडर और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित विभागों के माध्यम से किया जाता है।

    ii) CAD&WM के प्रमुख उद्देश्यों में निर्मित सिंचाई क्षमता का उपयोग बढ़ाना और सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) के माध्यम से स्थायी आधार पर कृषि उत्पादन में सुधार शामिल है। इसके अलावा, सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, CAD&WM कार्यक्रम स्प्रिंकलर/ड्रिप/ धुरी सिंचाई प्रणाली के उपयोग की सुविधा के लिए सूक्ष्म सिंचाई बुनियादी ढांचे के विकास के लिए शामिल परियोजनाओं के कृषि-योग्य कमांड क्षेत्र (सीसीए) के कम से कम 10% को भी लक्षित कर रहा है। इसके अलावा, यह योजना भूमिगत पाइपलाइन नेटवर्क (यूजीपीएन) के उपयोग को भी बढ़ावा देती है क्योंकि भूमि की बचत, संरचना की लंबी स्थायित्व; नियंत्रण और अनुशासन में आसानी; लहरदार भूमि के लिए अनुकूलनशीलता (पंपिंग के माध्यम से); टेल-एंड उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रथम अधिकार की स्थापना; और चोरी की रोकथाम आदि के कारण इसकी किसानों द्वारा अधिक स्वीकार्यता है।

    iii) CAD&WM के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों को मोटे तौर पर ‘संरचनात्मक’ और ‘गैर-संरचनात्मक’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संरचनात्मक हस्तक्षेप पक्की /कच्ची क्षेत्र चैनलों/क्षे त्र नालियों की अधिक पहुंच के माध्यम से अंतिम छोर के खेतों तक हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी लाने के लिए उपयोगी हैं। CAD&WM के गैर-संरचनात्मक हस्तक्षेप का उद्देश्य जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यूयूए) के माध्यम से नहर सिंचित कमांड में भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम) को मजबूत करना है, और प्रशिक्षण और क्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण भी करना है।

    iv) यह कार्यक्रम 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना – हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के तहत लाया गया था। जुलाई 2016 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 99 प्राथमिकता वाली एआईबीपी परियोजनाओं की नई योजना के साथ, इस घटक के तहत वित्तीय सहायता 45 लाख हेक्टेयर के सीसीए को लक्षित करते हुए 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से 88 तक सीमित कर दी गई है।

    v) क्रियान्वित CAD&WM परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पीएमकेएसवाई के संबंध में मंत्रालय में स्थापित परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, विभाग स्तर पर भी परियोजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

    vi) कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी CADWM पोर्टल (https://cadwm.gov.in/) पर उपलब्ध है।
    2. सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली

    सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) योजनाएं, जो कि 2,000 हेक्टेयर से कम सिंचाई क्षमता वाली योजनाएं हैं, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1999-2000 से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत शामिल की गईं। इसके बाद, इस योजना को डीपीएपी, जनजातीय, डीडीपी, बाढ़ प्रवण, वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्र एवं ओडिशा के कोरापुट, बोलांगीर और कालाहांडी (केबीके) क्षेत्र में भी विस्तारित किया गया है। एसएमआई की योजना अब पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का हिस्सा है।

    इसके अलावा, दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2005 में “कृषि से सीधे जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर)” के लिए एक पायलट योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 15 राज्यों के 26 जिलों में 1,098 जल निकायों के संबंध में 0.78 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बनाने के लक्ष्य के साथ मंजूरी दी गई थी।

    उपरोक्त पायलट योजना की सफलता को देखते हुए, भारत सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर) के लिए दो घटकों (i) एक बाहरी सहायता के साथ और (ii) घरेलू समर्थन के साथ एक राज्य क्षेत्र योजना शुरू की। तत्पश्चात, बारहवीं योजना के दौरान घरेलू बजटीय समर्थन के साथ राज्य क्षेत्र की योजना के रूप में जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) की एक नई योजना को मंजूरी दी गई थी।

    इसके बाद, पीएमकेएसवाई के प्रक्षेपण के साथ, जल निकायों की आरआरआर योजना पीएमकेएसवाई (एचकेकेपी) का एक हिस्सा बन गई है।

    एसएमआई के साथ-साथ जल निकायों के आरआरआर के संबंध में अधिक विवरण https://pmksy-mowr.nic.in/ पर उपलब्ध हैं।